आदेश के मुताबिक पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में केवल ग्रीन आतिशबाजी के उपयोग और चलाने की अनुमति होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखें नहीं चलाने की अपील की गई है। दीपावली, गुरू पर्व पर पटाखें रात में 08.00 बजे से 10.00 और क्रिसमस-नववर्ष पर पटाखे रात 11.55 बजे से 12.30 तक ही चलाने की अपील की है। विवाह समारोहों में भी अच्छी और हरित किस्म के पटाखें ही इस्तेमाल किए जाए।
आदेश में आमजन को भी जागरूक करने का जिक्र
आदेश के मुताबिक कॉलेजों, स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और आमजन को भी जागरूक करने का जिक्र किया है। राज्य के पुलिस थानों के थाना अधिकारी भी उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। पटाखों की बिक्री और उपयोग के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार समय-समय पर जारी आदेशों की कठोरता से अनुपालना करवाएं।