इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। जिला प्रशासन के धारा 144 लगाने के बाद अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस नहीं निकाल पाएगा।
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लाउडस्पीकर का उपयोग, धरना प्रदर्शन नारेबाजी, बैठक, पड़ाव, घेराव या अन्य किसी प्रकार से मानव समूह को एकत्र नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के आयोजन एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेगा। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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