नए विद्युत कनेक्शन के लिए घरेलू सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पहले आवेदन के साथ 50 रुपए का खाली स्टाम्प लगाना पड़ता था। हालांकि यह स्टाम्प खाली होता था। यह मामला राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में पहुंचा, इस पर आयोग ने 20 दिसम्बर को स्टाम्प नहीं लेने के निर्देश दिए। इसके बाद जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने सभी एईएन को आदेश जारी कर स्टाम्प की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इससे नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
कनेक्शन में देरी तो कार्रवाई
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के साथ नए कनेक्शन तय समय पर जारी करने के भी निर्देश जारी किए गए है। जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने सभी उपखण्ड, खण्ड, वृत व संभागीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देश जारी किए है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण कर हर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण नहीं करने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है।
अफसरों की तय होगी जवाबदेही
सरकार बदलने के साथ ही जयपुर डिस्कॉम प्रशासन सक्रिय हो गया है। लोगों की शिकायतों की पेंडेंसी बढ़ने और तय समय पर लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलने को लेकर अब डिस्कॉम प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। अब शिकायतों का तय समय पर निस्तारण नहीं होने, लोगों को तय समय पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर अफसरों की जवाबदेही तय की जा रही है।
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ये बढ़ रही समस्या
उपभोक्ताओं की बिल संशोधन, वीसीआर निस्तारण, कनेक्शन में देरी व विद्युत सप्लाई जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर भी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इन लम्बित शिकायतों का निस्तारण भी 30 दिन में करने के निर्देश जारी किए गए है।