न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवन्दा, नंदकिशोर यादव व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
अधिसूचना जारी कर किए थे चुनाव स्थगित
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों का कार्यकाल पूरा होने के कारण इन पंचायतों में वर्ष 2025 में चुनाव कराए जाने थे। इसी बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर ये चुनाव स्थगित कर दिए।
अधिसूचना को बताया पंचायती राज कानून के खिलाफ
याचिका में अधिसूचना को पंचायती राज कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता और न पंचायतों में किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक लगाया जा सकता। एक और याचिका दायर
अलवर स्थित कठूमर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश की ओर से पंचायत चुनाव स्थगित करने को लेकर जनहित याचिका पेश की गई है।