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खुशखबरी: नि:शुल्क स्कूटी के लिए 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, ये हैं नियम-शर्तें

ऐसे आवेदक स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं एवं स्कूटी से वंचित रहे हैं, उन्हें पुन: आवेदन करना होगा।

जयपुरOct 22, 2024 / 09:41 pm

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जयपुर। राजस्थान सरकार की लोककल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर एवं आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में नि:शुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्यजन आवेदक 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने दिव्यांगजन जिनके 40 प्रतिशत से अधिक चलन नि:शक्तता हो, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हो अथवा रोजगार करते हो। वे नि:शुल्क स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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अध्ययनरत दिव्यांगजनों एवं रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को जन्म तिथि, मूल निवास, 40 प्रतिशत दिव्यांगजनता प्रमाण पत्र पूर्व के 8 वर्षों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार से स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, स्वयं का विकलांगता प्रदर्शित फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में ई-मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
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विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त युवाओं को पेंशन पी.पी.ओ. तथा रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए का शपथ पत्र पेश करना होगा। ऐसे आवेदक स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं एवं स्कूटी से वंचित रहे हैं, उन्हें पुन: आवेदन करना होगा।

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