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जयपुर

अप्पू घर के नाम पर धोखाधड़ी, बिना अनुमति शोरूम बनाकर बेच दिए

एक साल पहले दर्ज हुई थी एफआइआर, अप्पू घर मामले में शीघ्र अनुसंधान के आदेश

जयपुरFeb 27, 2020 / 06:44 pm

Abrar Ahmad

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जयपुर. अप्पू घर परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े चित्रकूट में दर्ज एक मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। अदालत ने शीघ्र अनुसंधान करने और अनुसंधान अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया है। एसीएमएस-4 कोर्ट के लिंक जज राजेश कुमार गजरा ने जांच अधिकारी को शीघ्र अनुसंधान का नतीजा पेश करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रकरण में अभी तक किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं होने एवं अनुसंधान अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त को आदेश की प्रति प्रेषित कर जवाब-तलब करने के भी आदेश दिए हैं। परिवादिया सुशीला मीणा की ओर से जनवरी, 2019 में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। एक साल बाद भी पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। ना तो कोई पूछताछ की और ना ही दस्तावेज जब्त किए। जबकि गुडग़ांव पुलिस ने ऐसे ही प्रकरण में चालान पेश कर चुकी है। परिवादिया के अधिवक्ता ने कोर्ट में अभियुक्त ज्ञान विजेश्वर, रॉबिन विजेश्वर, राकेश बब्बर, सतपाल सहित अन्य पर आरोप लगाया कि जेडीए से कॉमर्शियल दुकानें बना कर बेचने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

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