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जयपुर

गजेन्द्र सिंह शेखावत मानहानि मामला: गहलोत पक्ष ने बहस में कहा, परिवाद खारिज हो

Gajendra Singh Shekhawat Defamation Case: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दायर मानहानि मामले में शेखावत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फिर पेश हुए।

जयपुरOct 17, 2023 / 07:51 am

Nupur Sharma

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जयपुर/नई दिल्ली। Gajendra Singh Shekhawat Defamation Case: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दायर मानहानि मामले में शेखावत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फिर पेश हुए। कोर्ट ने करीब ढाई घंटे तक गहलोत का पक्ष सुनने के बाद मामला 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक टाल दिया।

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गहलोत की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित केस से जुड़े स्पेशल आपरेशन ग्रुप(एसओजी) से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग दोहराई। साथ ही, कहा कि इस प्रकरण में मानहानि का मामला नहीं बनता, इसलिए गहलोत के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए जाएं और केस को खारिज किया जाए। सोमवार को गहलोत के वकीलों ने बहस पूरी कर ली, अब सुनवाई 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी।

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