मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि तीनों जिलों के जिला कलक्टरों को कोविड गाइडलाइंस की पालना के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के दौरान बिना डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रस्तुत किए किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर मुख्य भवन एवं मुख्य भवन के बाहर क्वारंटीन सेन्टर स्थापित किया जाएगा और इन केन्द्रों पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी।
मतगणना कक्ष में मतगणना दल एवं काउन्टिंग ऐजेन्ट्स को विभाजित करने वाली जाली पर पारदर्शी पोलिथीन शीट लगाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका से बचा जा सके। मतगणना स्थल पर 2 वेंटीलेटर, ऑक्सीजन बैड तथा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हो। इसके लिए मुख्य द्वार पर 2-3 जगह डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। थर्मल स्केनिंग होगी।
निर्वाचन आयोग ने आगामी 2 मई को होने वाली मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। विजयी उम्मीदवार के साथ केवल दो लोगों को आने की अनुमति होगी। प्रमाण पत्र देने के दौरान भी केवल 2 प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेंगे।