हालांकि, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध अब भी जारी है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार भी ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी गई है।
शिक्षा विभाग में रोक जारी
शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस विभाग पर रोक जारी रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर कुछ लंबित नीतिगत निर्णय होने के कारण यह रोक जारी है। बता दें, भजनलाल सरकार के इस फैसले से जहां राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी, वहीं शिक्षा विभाग में प्रतिबंध बरकरार रहने से कुछ वर्गों में असंतोष हो सकता है। क्योंकि कई बार शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने तबादलों को लेकर मांग उठा चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
तबादलों पर लगी रोक हटने से अन्य विभागों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार ने विभागों से कहा है कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक जरूरतों और नियमों के तहत ही किए जाएं। इसके साथ ही, तबादलों में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात पर भी जोर दिया गया है।
कैबिनेट में उठा था ये मुद्दा
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनवरी में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दस दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया है।