scriptबल्ले-बल्ले: शीतकालीन अवकाश पांच जनवरी तक, लेकिन इस जिले में छह व सात का भी अवकाश, आठ को खुलेंगे स्कूल | Balle-balle: Winter vacation is till 5th January, but in this district there will be vacation on 6th and 7th also, schools will open on 8th | Patrika News
जयपुर

बल्ले-बल्ले: शीतकालीन अवकाश पांच जनवरी तक, लेकिन इस जिले में छह व सात का भी अवकाश, आठ को खुलेंगे स्कूल

Winter vacation: राजस्थान में इस बार शीतकालीन अवकाश 25 जनवरी से 5 जनवरी तक घोषित किए गए हैं। इस समय सभी बच्चे व शिक्षक शीतकालीन अवकाश मना रहे हैं।

जयपुरDec 31, 2024 / 04:00 pm

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जयपुर। राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पांच जनवरी तक घोषित किए गए हैं। लेकिन राजस्थान के एक जिले में छह व सात जनवरी को भी अवकाश रहेगा। इस कारण यहां आठ जनवरी को स्कूलों में बच्चे व शिक्षक पहुंचेंगे।
इस बार राजस्थान में शीतकालीन अवकाश को लेकर कुछ असमंसज हो गया था। पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि इस बार शीतकालीन अवकाश सर्दियों को देखते हुए किए जाएंगे। हालांकि मंत्री दिलावर के इस बयान का अधिकतर शिक्षक संघों ने विरोध भी जताया था। लेकिन शिक्षा मंत्री ने 23 दिसम्बर को शीतकालीन अवकाश शिविरा पंचांग के अनुसार से ही 25 दिसम्बर से ही करने की घोषणा की थी।
राजस्थान में इस बार शीतकालीन अवकाश 25 जनवरी से 5 जनवरी तक घोषित किए गए हैं। इस समय सभी बच्चे व शिक्षक शीतकालीन अवकाश मना रहे हैं।
इस बार छह जनवरी को गुरु गोविंद जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर राजस्थान में अवकाश रहेगा। इस कारण राजस्थान के सभी जिलों में छह जनवरी को भी स्कूल बंद रहेंगे।
अजमेर जिले में सात जनवरी को जिला कलक्टर ने स्थानीय अवकाश घोषित किया हुआ है। सात जनवरी को अजमेर जिले में उर्स मेले के कारण स्थानीय अवकाश रहेगा। इस कारण अजमेर जिले में सात जनवरी को भी अवकाश रहेगा। ऐसे में अजमेर जिले में आठ जनवरी को ही स्कूल खुलेंगे।
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शीतकालीन अवकाश की पालना नहीं होने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सीताराम जाट की ओर से अब नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों में कहा गया है कि शीतकालीन अवकाश विभाग की ओर से जारी शिविरा कैलेण्डर के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित हो। साथ ही यदि किसी भी गैर सरकारी विद्यालय की ओर से निर्धारित अवधि के अनुसार शीतकालीन अवकाश नहीं किया जाता या अवकाश के दौरान भी स्कूल खुले रखते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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