पदच्युत आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा के खिलाफ अभियोजन को दी स्वीकृति
आईपीएस मनीष अग्रवाल की निलबंन अवधि बढ़ाई
पदच्युत आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा के खिलाफ अभियोजन को दी स्वीकृति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर पूर्व एवं पदच्युत आरपीएस अधिकारी कैलाश चंद बोहरा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया हैं। बोहरा को भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने महिला उत्पीडन के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था।
इसके साथ ही अन्य प्रकरण में गहलोत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि अगले 180 दिनों तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया हैं। अग्रवाल एसीबी द्वारा भष्ट्राचार तथा अवैध वसूली के प्रकरण में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातारपुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं।
गौरतलब है कि निलंबन अवधि समिति ने पूर्व में अग्रवाल का निलंबन 120 दिन तक बढ़ाया था। यह अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही हैं। अब समिति ने निलंबन अवधि अगले 180 दिन तक बढ़ाने की अभिशंसा की है, जिसका मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया हैं।
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