Income Tax: इसमें भी कुल टैक्स की राशि पर 25 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी और आय की राशि के अनुसार एक या फिर पांच हजार जुर्माना भी लगाया जाएगा। सीए विशाल दुल्हानी ने बताया कि जो आयकर दाता पिछले साल का टैक्स अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं या फिर जो पिछले साल की विवरणी में त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए 31 दिसंबर तक आखिरी मौका है। इस अवधि तक आयकर जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें सबसे अधिक नुकसान होगा। टीडीएस की राशि भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद कुल आयकर की राशि पर 25 फीसदी पेनल्टी के साथ आयकर जमा किया जा सकता है। यह अपडेट आईटीआर कहलाएगा।
Income Tax: मौका चुके तो 4 तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा
31 दिसंबर तक मिले मौका का लाभ नहीं उठाने पर आयकर दाता को चार तरह का नुकसान होगा। पहला बिना पेनल्टी के नया रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे। दूसरा अपनी रिटर्न फाइल रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरा कटी हुई टीडीएस की राशि वापस नहीं होगी और चौथा नया रिटर्न जमा करने में परेशानी होगी।
जीएसटी: वार्षिक विवरणी जमा करने का 31 तक मौका
सालभर जिन लोगों ने जीएसटी के तहत टैक्स जमा किया है, उनके पास भी अपनी टैक्स की विवरणी में सुधार करने का अंतिम मौका 31 दिसंबर तक है। उन्हें अपनी विवरणी को सुधारने का मौका दिया गया है। इसकी राशि की एक सीमा है। जीएसटीआर-9 के तहत 2 करोड़ रुपए वार्षिक टर्न ओवर वाले और जीएसटी आईआर-9सी के तहत 5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाले आते हैं। वैसे इससे कम राशि वाले भी रिटर्न जमा कर सकते हैं। इसमें उन्हें सालभर में जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है और भविष्य में लगने वाली भारीभरकम पेनल्टी से बच सकते हैं। नियत तिथि के बाद रिटर्न जमा करने पर प्रतिदिन 200 रुपए विलंब शुल्क लिया जाएगा। इसलिए जीएसटी की वार्षिक विवरणी जमा करने वाले व्यापारियों को मैसेज व अन्य माध्यमों से सूचना दी जा रही है। परेशानी से बचने के लिए उन्हें केवल आज ही मौका है, क्योंकि 31 दिसंबर को अक्सर लोड बढऩे की वजह से सर्वर हैंग हो जाता है और करदाता को परेशानी होती है।