धीरे धीरे इस पेमेंट के तरीके को लोग देखने और समझने के बाद अब अधिकांश लोग इस तरीके से दुकानों में उपयोग किया जा रहा है। यही वजह है कि कई बार इस तरह के पेमेंट के दौरान गलती हो जाती है और लोगों द्वारा किया गया पेमेंट कहीं और चला जाता है । इस गलती पर घबराएं नहीं बल्कि उसे वापस पाने के लिये आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कुछ तरीकों को अपनाएं।
Wrong Money Transfer: किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के दौरान किसी तरह असावधानी वश किसी और एकाउंट में पैसा चला जाये तो सबसे पहले टोल फ्री नम्बर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करायें। इसके बाद अपने संबंधित बैंक जाकर सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को जानकारी दें। अगर बैंक किसी तरह की आनाकानी करें तो ईमेल करके शिकायत करें।
डिलीट न करें मैसेज एडवोकेट सपन देवांगन के मुताबिक गलत एकाउन्ट में पैसे चले जाने पर आरबीआई के नई गाइडलाइन के मुताबिक नेट बैंकिग अथवा यूपीआई से पेमेंट के दौरान मोबाईल पर मिले मैसेज को सम्हाल कर रखें डिलीट न करें। मैसेज में दिये गये पीपीबीएल नम्बर रूपये रिफंड (CG Hindi News) लेने के लिये आवश्यक होता है। गलती से हुए पेमेंट से संबंधित लेनदेन का स्क्रीनशॉट लेकर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के कस्टमर केयर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।
पैसे रिफंड कब होंगे Online Payment: आपके द्वारा किया गया पेमेंट किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में होती है तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएगा। मगर किसी मान्य अकाउंट अथवा किसी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गया हैं तब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अकाउंट होल्डर्स द्वारा ट्रांजैक्शन रिवर्स को मंजूरी दे देता है तो भी आपको पैसा जल्दी रिफंड हो सकता है। याद रखें आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं।