MP Medical University : मेडिकल यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कॉलेजों से डिग्री, डिप्लोमा कर चुके छात्रों की मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने पर निजी संस्थाओं और थर्ड पार्टी को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक हजार रुपए का भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था वर्तमान सत्र से लागू हो गई है। इस सम्बंध मेें एमयू ने सभी निजी संस्थाओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि सरकारी संस्था द्वारा सत्यापन कराने पर शुल्क नहीं लगेगा।
MP Medical University : मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन का निर्णय, अधिसूचना जारी
MP Medical University : इसलिए है जरूरी
एमयू से पढ़ाई कर चुका कोई चिकित्सक, पैरा मेडिकल और नर्सिंग वर्कर वीजा, बाहर पढ़ाई करने या निजी संस्थान में नौकरी के लिए जाता है तो संबंधित एजेंसी उसके दस्तावेजों का सत्यापन कराती है। एमयू ने ऐसे सभी थर्ड पार्टी सत्यापन के लिए शुल्क निर्धारित किया है, जिससे यूनिवर्सिटी से दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन हो सके और फर्जीवाड़ा की गुंजाइश न रहे।
MP Medical University : विदेश चले जाते हैं कई स्वास्थ्य कार्यकर्ता
मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रदेशभर के 500 से ज्यादा कॉलेज सम्बद्ध हैं। इनमें मेडिकल, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, नर्सिंग, पैरामेडिकल के कॉलेज शामिल हैं। हर साल इन कॉलेजों से हजारों की संख्या में हेल्थ वर्कर (स्वास्थ्य कार्यकर्ता) पढ़ाई पूरी कर निकलते हैं। इनमें से कई छात्र-छात्राएं सेवाएं देने के लिए विदेश चले जाते हैं। निजी क्षेत्र के अस्पतालों में नौकरी के लिए जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है।
MP Medical University : निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने पर उन्हें निर्धारित शुल्क का पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। हालाकि शासकीय संस्थानाओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था वर्तमान सत्र से लागू हो गई है।
डॉ. पुष्पराज बघेल, रजिस्ट्रार, मेडिकल यूनिवर्सिटी
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