मंगलवार को विधायक जालम पटैल को नहीं मिली अग्रिम जमानत
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगौनी लकड़हाऊ में अतिक्रमण हटाने गए राजस्व अमले के साथ हुई मारपीट के मामले में एट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज अपराध में आरोपित नरङ्क्षसहपुर विधायक जालम पटैल को अग्रिम जमानत नहीं मिली। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया। इधर, सुबह से ही विधायक के न्यायालय में पेश होने की चर्चा गर्म रही। न्यायालय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में विधायक समर्थक भी मौजूद रहे।
ये है मामला-
30 मार्च को तहसील नरङ्क्षसहपुर के ग्राम लकड़हाऊ सगौनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। इस दौरान विधायक जालम पटैल भी मौजूद थे और ग्रामीणों को अमले के साथ मारपीट करने के लिए उन्होंने उकसाया। मारपीट मेंपटवारी सुभाष पिता लालचंद कोरी (30) व तहसील कार्यालय के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अमित पिता डीएस राजपूत 35 को चोटें आई थीं। पुलिस ने विधायक सहित अन्य पर धारा 341, 332, 353, 365, 427, 109, 147, 148, 149, 3(2)(बीए), एसटीएससी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
साक्ष्य के आभाव में पुलिस हुई लाचार
नरङ्क्षसहपुर. सगौनी लकड़हाऊ में राजस्व अमले के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस लाचार नजर आ रही है। एफआइआर दर्ज करने के 10 दिन बाद भी पुलिस आरोपित विधायक जालम पटैल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा सकी है। पिछले 10 दिनों से पुलिस इस मामले से जुड़े पीडि़त और गवाहों के कथन ले रही है। कोतवाली टीआई अमित दाणी ने बताया कि पटवारी, नायब तहसीलदार, कोटवार सहित कुछ ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मामले में अभी और भी लोगों के बयान दर्ज कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।