व्यापारियों का मानना है कि हैंड सैनेटाइजर मेडिकल कार्यों में इस्तेमाल होता है जिसके चलते इस पर 12 फीसदी का GST लगाना ठीक होगा। यहां तक कि पिछले महीने तक मैनुफैक्चर्र हैंड सैनेटाइजर को मेडिकल कैटेगरी में दिखाकर 12 फीसदी से ही GST दे रहे थे। Central Economic Intelligence Bureau ने GST अथॉरिटी को इस बारे में सूचित किया । तभी से हैंड सैनेटाइजर पर जीएसटी दर बहस का मुद्दा बन गई, लेकिन आज Authority for Advance Ruling (AAR) एल्कोहल बेस्ड हैंडसैनेटाइजर्स पर 18 फीसदी की दर से GST लगाने की बात कही है।
Authority for Advance Ruling (AAR) का कहना है कि चूंकि हैंड सैनेटाइजर्स को आवश्यक वस्तुओं ( Essential Commodity ) की कैटेगरी में डाला गया है जिसकी वजह से इस पर 18 फीसदी का जीएसटी ( 18 percent GST on Hand Sanitiser ) ही लगेगा । यानि अगर आप इस उम्मीद में थे कि सैनेटाइजर की कीमतें कम होंगी तो आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्राधिकरण ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी में छूट मिली है इनकी अलग कैटेगरी है।
आपको बता दें कि हमारे देश में हैंड सैनेटाइजर की डिमांड कोरोना वायरस की वजह से काफी बढ़ चुकी है। इसी के साथ चूंकि अभी तक कोरोना के लिए कोई भी वैक्सीन ( Corona Vaccine ) नहीं बन सकी है जिसकी वजह से WHO द्वारा बताए गए फेस मास्क ( FACE MASK ) और हैंडसैनेटाइजर ही वायरस को दूर रखने के सबसे अच्छा तरीका माने जा रहे हैं । ऐसे में आने वाले कुछ समय तक हैंड सैनेटाइजर्स की बिक्री लगातार जारी रहेगी।