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Driving Licence और बाकी डॉक्युमेंट्स को लेकर सरकार का बड़ा आदेश, दी बड़ी राहत

Driving Licence की वैधता और मोटर वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार देने का फैसला
Ministry of Road Transport and Highways ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लिया निर्णय, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Aug 25, 2020 / 09:48 am

Saurabh Sharma

Driving Licence

Big relief: Govt order for driving license and other documents

नई दिल्ली। सरकार इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर पैन आधार कार्ड लिंक कराने की तमाम तारीखों की अंतिम तारीखों को कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) की वजह से आगे की खिसका चुकी है। अब सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving Licence ) और वाहनों से दूसरे डॉक्युमेंट्स को लेकर भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे डीएल और डॉक्युमेंट्स की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया ( Validity of DL and Documents extended to 31 December ) है जो हाल फिलहाल में रिन्यू के लिए जाने वाले थे। इस आदेश से देश के करोड़ों लोगों को राहत मिली है। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार की ओर से क्या फैसला लिया गया है।

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मंत्रालय की ओर से आदेश
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और मोटर वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। पहले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस वर्ष के अंत तक विस्तार दे दिया गया है।

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इन डॉक्युमेंट्स की बढ़ी वैधता
बयान में कहा गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इन डॉक्युमेंट्स को समय-समय पर रिनुअल कराना होता है।

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मंत्रालय की ओर से सलाह
मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध मानें।

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