बता दें कि, शहर के लसूड़िया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले खालसा चौराहे पर जीतू चौहान, राजू करोल और सौरभ तिलवे नामक तीन आरोपियों ने पिछले दिनों शराब के नशे में इलाके में खड़ी कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी। साथ ही, उन वाहन मालिकों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। आरोपियों ने गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हुए एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके बाद वाहन मालिकों की शिकायत पर आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कमिश्नर कोर्ट में पेश किया।
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कमिश्नर मकरंद देउसकर ने सुनाया आदेश
कमिश्नर मकरंद देउसकर की कोर्ट में पेश हुए तीनों बदमाशों को उन्होंने अनोखी सजा सुनाई है। कमिश्नर कोर्ट के आदेश के अनुसार, आज की तारीख से अगले एक साल तक ये तीनों बदमाश शराब का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा, अगले 21 दिन तक तीनों बदमाशों को घटनास्थल पर ही रात 9 बजे से 11 बजे के बीच किसी भी हाल में रहना होगा। थाना प्रभारी या थाने का स्टाफ रोज रात में तीनों ही अपराधियों की स्पॉट पर मौजूदगी दर्ज कर रिकॉर्ड मैंटेन करेंगे। साथ ही, इलाके के रहवासी संघ के अध्यक्ष के सामने भी तीनों आरोपियों को उपस्थित रहना होगा। इस बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि, तीनों आरोपियों को इलाके में स्थित मंदिर की सफाई समेत अन्य काम भी करने होंगे।
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अनोखी सजा का मकसद
इस आदेश के पीछे कमिश्नर कोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि, बदमाशों के दिलों में पुलिस का खौफ बना रहना चाहिए। साथ ही, बदमाश आगे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले ये जरूर सोचने पर मजबूर हों कि, उन्हें इसका क्या भुगतान भुगतना होगा। कमिश्नर मकरंद देउसकर की मानें तो आगे भी बदमाशों को इसी तरह की सजा देकर रास्ते पर लाया जाएगा।