धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के बाद रात 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध जिले की शहरी क्षेत्र की सीमा के लिए लागू माना जाएगा।
125 डीबी से ज्यादा शोर वाले पटाखों पर प्रतिबंध
बता दें कि इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच भी पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ध्वनि मानक स्तर 125 डीबी से ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले और लड़ी यानी जुड़े हुए पटाखे चलाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
संवेदनशील इलाकों में 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध
इसके साथ ही संवदेनशील क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे फोड़ने या आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इन संवेदनशील क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।