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हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल व जांच केन्द्र बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियमों का कर रहे उल्लंघन

जिले के निजी चिकित्सा संस्थान एवं लैबोरट्री सहित अन्य जांच केन्द्रों में से अधिकांश में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन एवं निस्तारण के मापदंडों की जमकर अनदेखी की जा रही है।

हनुमानगढ़Aug 24, 2023 / 11:36 am

adrish khan

हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल व जांच केन्द्र बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियमों का कर रहे उल्लंघन

हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल व जांच केन्द्र बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियमों का कर रहे उल्लंघन

हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल व जांच केन्द्र बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियमों का कर रहे उल्लंघन
– चिकित्सा विभाग की जांच में मापदंडों की स्थिति आई सामने
हनुमानगढ़. जिले के निजी चिकित्सा संस्थान एवं लैबोरट्री सहित अन्य जांच केन्द्रों में से अधिकांश में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन एवं निस्तारण के मापदंडों की जमकर अनदेखी की जा रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से निरंतर किए जा रहे निरीक्षण एवं जांच में यह स्थिति सामने आई है। सीएमएचओ डॉ. ओपी चाहर ने बताया कि निजी चिकित्सालय, क्लिनिक, रोगी विज्ञान प्रयोगशाला, इमेंजिग सेन्टर एलोपेथी व आयुष का रजिस्ट्रीकरण एवं विनियम 2013 के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक है।
इसके बिना कोई भी संस्थान संचालित नहीं हो सकती। मापदंडों की पालना को लेकर जिले के निजी चिकित्सा एवं जांच केन्द्रों का निरीक्षण करने पर पाया कि अधिकांश संस्थानों में मुख्यत: पांच तरह की कमियां मिल रही हैं। उन कमियों को दूर कर मापदंडों की पालना का दिशा-निर्देश संबंधित संस्थान संचालक को दिया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि मुख्य कमी तो बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण नहीं करना है। लैब तथा इमेजिंग सेन्टर व चिकित्सा संस्थान में उत्पन्न होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन एवं निस्तारण अति आवश्यक है। इसलिए चिकित्सा संस्थान एवं लैब बायो मेडिकल वेस्ट इधर-उधर ना फेंके। मापदंडों के अनुसार संग्रहण व निस्तारण करवाए।
यह भी मिल रही कमियां
सीएमएचओ डॉ. चाहर ने बताया कि चिकित्सा एवं जांच केन्द्रों में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पर्याप्त छायादार व्यवस्था का विभिन्न जगहों पर अभाव मिला। इसी तरह साफ पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था भी नहीं मिली। महिला रोगियों की जांच के लिए ज्यादातर जांच केन्द्रों में महिला स्टाफ का अभाव मिला। जांच लैबोरेट्री का साइज कम से कम 130 वर्ग फीट होना आवश्यक है। मगर मापदंडों के अनुसार कुछेक लैबोरेट्री में ही जगह मिली।
अब तक छह नमूने फेल
हनुमानगढ़. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग एवं बिना लाइसेंस संचालित खाद्य व्यापारियों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ डॉ. ओपी चाहर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग, रफीक मोहम्मद एंव संदीप कुमार ने अगस्त में अब तक कुल 76 खाद्य नमूने एकत्रित किए हैं। अभियान के तहत मंगलवार को टाउन से मिल्क बाइट व जम्भशक्ति ब्राण्ड देशी घी के नमूने लिए गए। गांव किशनपुरा दिखनादा से दावत ब्राण्ड पाम ऑयल एंव बेसन चक्की के नमूने लिए गए है। अब तक अगस्त के सैंपल में से 10 खाद्य नमूनों की लैब रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से लाल मिर्च पाउडर के दो नमूने कलर मिक्सिंग के कारण अनसेफ पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दही, लाल मिर्च एवं खाद्य तेल के कुल 4 नमूने जांच में अमानक पाए गए हैं।

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