MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब बिजली चोरी और बिल का भुगतान नहीं करने वालों पर नकेल कसने जा रही है। अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के ग्वालियर एवं चंबल संभाग, भोपाल, नर्मदापुरम के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति और नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके शस्त्र लाइसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Electricity Distribution Company) ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस(Arms License) एवं उसके नवीनीकरण(Renovation) के लिए आवश्यक बिजली कंपनी की नोड्यूज (NOC) बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumer) को बिजली बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद ही बिजली कंपनी जारी करेगी।
इस संबंध में कंपनी ने मध्य प्रदेश के संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से कार्रवाई किए जाने के साथ ही कंपनी के मैदानी कार्यालयों को बकाया बिल (Electricity Bill) जमा नहीं करने वाले अथवा अनधिकृत बिजली का उपयोग एवं बिजली चोरी में लिह्रश्वत पाए जाने वाले शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिह्नित कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी बिल राशि
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी ने बताया, कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं बाह्यस्त्रोत कर्मचारी जो विद्युत देयकों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा है। साथ ही बिजली चोरी में लिह्रश्वत व अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी कहा है।