न्यायालय ने आदेश में कहा कि शिवपुरी जिले में दिन-प्रतिदिन भूजल स्तर घटता रहा है। इस कारण यह क्षेत्र पानी रहित होता जा रहा है, जो अच्छे लक्षण नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का यह आदेश आवेदक की इच्छा को देखते हुए इसलिए दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा हो। आदेश की प्रति जिला न्यायाधीश, कलेक्टर शिवपुरी को भी भेजे जाने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने आरोपी को अपने निवास पर दो माह में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इसके लिए यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभागों से आरोपी को अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। आरोपी को इसे मेंटेन भी करना होगा। उसे सिस्टम स्थापित करने के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।