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ग्वालियर

जानिए गुस्से में क्यों आए व्यापारी

सरकार यदि मध्यप्रदेश आउटडोर एडवरटाइजमेंट मीडिया रूल्स-2016 में दी गई
नीति को ही लागू करती है तो प्रदेश के सभी चैंबर्स, फेडरेशन, भोपाल, सदस्य,
असदस्य व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर इसके विरुद्ध आंदोलन
चलाया जाएगा।

ग्वालियरApr 21, 2016 / 02:23 am

rishi jaiswal

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metting in Chamber of Commerce gwalior

ग्वालियर.  ग्वालियर नगर निगम प्रदेश की ऐसी पहली नगर निगम है, जहां होर्डिंग्स पॉलिसी पहले से ही बनी हुई है। सरकार चाहे तो इसमें कुछ संशोधन कर पॉलिसी को लागू कर सकती है। सरकार यदि मध्यप्रदेश आउटडोर एडवरटाइजमेंट मीडिया रूल्स-2016 में दी गई नीति को ही लागू करती है तो प्रदेश के सभी चैंबर्स, फेडरेशन, भोपाल, सदस्य, असदस्य व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स में मप्र आउटडोर एडवरटाइजमेंट मीडिया रूल्स-2016 में प्रस्तावित किए गए प्रावधानों के लिए बुलाई गई बैठक में मुद्रण एवं प्रकाशन समूह क्रमांक-27 के सदस्यों ने लिया। पत्रिका ने मंगलवार को इस मुद्दे पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद व्यापारी इस नए फरमान के विरोध में एकजुट होने लगे हैं।
चैंबर की बैठक में विचार किया गया कि यह ड्रॉफ्ट बिल 11 अप्रैल को जारी हुआ है, जिस पर 15 दिनों के भीतर सुझाव, दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। व्यापारियों ने कहा कि शासन ने नए रूल्स के तहत सभी व्यापारियों को किसी भी साइज के बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है जबकि शॉप एक्ट में जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दुकान के बोर्ड सहित रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जब एक विभाग में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है तो दूसरे विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना परेशान करने वाली नीति है। बैठक में चैंबर अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, डॉ.प्रवीण अग्रवाल, जगदीश मित्तल सहित ललित जैन, राजेश बाबू जैन, दीपक पमनानी आदि मौजूद थे।
दुकानों के 3 फीट से ज्यादा ऊंचे साइन बोर्ड पर कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से वार्षिक शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
टैंपो, ऑटो, ट्री-गार्ड डस्टबिन आदि पर यदि कोई मोनो या बोर्ड लगाता है तो इसे भी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा।
मंदिरों, स्टेशन, बस स्टॉप आदि पर लगे साइन बोर्ड पर भी टैक्स आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।
सामाजिक संस्थाओं द्वारा या औद्योगिक घरानों द्वारा सामाजिक दायित्व फंड से मंदिरों, अस्पतालों पब्लिक बूथ या डस्टबिन, ट्री गार्ड आदि रखवाकर उस पर कोई मोनो लगवाले पर भी कर वसूला जाएगा।

बैठक में दावे, आपत्ति रखेंगे
चैंबर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 22 अप्रैल को दोपहर दो बजे कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति सदस्यों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष, सचिव एवं समूह क्रमांक-27 के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है, ताकि समय रहते सरकार को सुझाव, दावे और आपत्तियां भेजी जा सके।

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