फंड में जमा पैसों की पर्ची कोर्ट में करानी होगी जमा
जज आनंद पाठक ने जमानत के लिए आरोपी शुभम साहू के सामने अनोखी शर्त रखते हुए ये भी कहा कि जो 15 हजार रुपए आरोपी आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड में जमा कराएगा उसकी रसीद या कॉपी उसे कोर्ट में जमा करानी होगी। उसे अपने मोबाइल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाया गया आरोग्य सेतू एप भी डाउनलोड करना होगा। बता दें कि आरोपी शुभम साहू के खिलाफ साल 2019 में गबन का मामला दर्ज हुआ था और इसी मामले में आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी के सामने ये अनोखी शर्त रखी।
अनोखी शर्त पर पहले भी मिल चुकी हैं जमानत
ये पहली बार नहीं है जब जमानत के लिए हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त रखी है। इससे पहले भी आरोपियों को पौधे लगाने, अस्पताल में जाकर सेवा करने, सैनेटाइजर बांटने, आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने जैसी शर्तों पर जमानत दी जा चुकी है।