गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी, नीतीश कुमार को मिला न्योता, राजद का पत्ता कटा
सेवा देने में देरी हुई तो देना होगा 20 हजार का जुर्मानाराइट-टू-सर्विस आयोग ने सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सेवा प्रदान करने में देरी करने पर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उस अधिकारी या कर्मचारी को अपने वेतन से देना होगा। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लगा तो आयोग उसे उसके पद से बर्खास्त करने के लिए सरकार से सिफारिश भी करेगा। आयोग को शक्ति की गई है कि वह पीड़ित आवेदक को पांच हजार रुपए तक का मुआवजा भी दे सकता है।