दरअसल में यूपी में शस्त्र लाईसेंस रखने वालों के शौकीनों की कमी नहीं है। यहीं वजह है कि रोक के बावजूद काफी लोगों ने लाईसेंस के लिए आवेदन किया था। योगी सरकार ने लाईसेंस बनवाने से रोक हटा दी है। रोक हटने के बाद में लोग जिला प्रशासन के पास में पहूंच रहे है। रिवाल्वर, पिस्टल और रायफल के लिए लाइसेंस का आवेदन कर रहे है।
कारतूस की बढ़ाई संख्या
रिवॉल्वर और पिस्टल धारकों को अभी तक प्रत्येक साल 25 कारतूस ही दिए जाते थे। योगी सराकर ने कारतूसों की संख्या 25 से बढ़कार 200 कर दी है। इसके अलावा रायफल के लिए कारतूस की संख्या 75 कर दी गई है। अब 100 कारतूस एक साथ ले सकते हैं।
लाईसेंस होगा निरस्त
हर्ष फायरिंग करना अब लाईसेंस धारक को महंगा पड़ सकता है। शादी, विवाह, जन्मदिन पार्टी के अलावा अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। संज्ञान आने पर प्रशासन जिले के एसएसपी से मामले की रिपोर्ट मांगेंगा। एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
यह लगेगा स्टॉप शुल्क लाइसेंस लेने के लिए स्टाम्प शुल्क जिला प्रशासन को देना होगा। रिवाल्वर के लिए स्टॉप शुल्क 2 हजार रुपये,.22 बोर की राइफल के लिए 1500 रुपये, शॉटगन के लिए एक हजार और नालमुख भरण गन(एमएल गंन) के लिए अप्लाई करने के दौरान 200 रुपये का स्टॉप शुल्क लगेगा।
ये हैं कागजात Revolver या Gun का लाइसेंस लेने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रुफ और फिटनेस प्रूफ देना होता है। साथ ही बंदूक की डिटेंल देनी भी अनिवार्य है। कौन सी बंदूक आप लेना चाहते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर ID और उसके साथ-साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का की पूरी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा दो लोगों से करैक्टर सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पढ़ाई का सर्टिफिकेट की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी देेनी होती है।
इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता अपराध पीड़ित
विरासत
व्यापारी/उद्यमी
बैंक/संस्थागत/वितीय संस्थान
विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी, जो प्रवर्तन में कार्यरत हैं
सैनिक/अर्धसैनिक/पुलिसबल के कर्मी
एमएलए/एमएलसी/एमपी
राज्य/राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज