scriptआक्सीजन कांड के आरोपी पूर्व प्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र की हालत बिगड़ी, लखनउ रेफर | Oxygen tragedy accused dr rajeev mishra reffered Lucknow | Patrika News
गोरखपुर

आक्सीजन कांड के आरोपी पूर्व प्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र की हालत बिगड़ी, लखनउ रेफर

जेेल में बंद पूर्व प्राचार्य की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है

गोरखपुरMay 06, 2018 / 04:23 am

धीरेन्द्र विक्रमादित्य

dr rajeev mishra

बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा

गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल काॅलेज आक्सीजन कांड के आरोपी पूर्व प्र्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र की हालत बिगड़ने के बाद शनिवार को उनको लखनउ रेफर कर दिया गया। शनिवार को उनको लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया भेजा गया।
पूर्व प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्र सांस लेने में तकलीफ है। पैरों में सूजन भी है। बताया जा रहा कि शुक्रवार की रात में पूर्व प्राचार्य की हालात काफी बिगड़ गई। रात में जेल में डाॅक्टरों ने उनका इलाज किया। इसके बाद शनिवार दोपहर लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। परिवारीजन के मुताबिक उनका ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अल्ट्रासाउंड भी कराया जाना है। हृदय संबंधी रोगों की भी जांच की जाएगी फिर इलाज को प्रारंभ किया जाएगा।
पूर्व प्राचार्य की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

आक्सीजन कांड के आरोपी डाॅ.राजीव मिश्र की जमानत याचिका बीते दिनों हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई। डाॅ.मिश्र की ओर से उनके अधिवक्ता काफी दिनों से जमानत के लिए प्रयासरत हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। डाॅ.मिश्र की पत्नी डाॅ.पूर्णिमा शुक्ला भी आक्सीजन कांड की आरोपी हैं और वह भी जेल में हैं। उनकी भी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। बीते दिनों सुनवाई नहीं होने के बाद नई तारीख पड़ी थी।
परिवारीजन लगा चुके हैं जेल प्रशासन पर इलाज नहीं कराने का आरोप

पूर्व प्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र पिछले आठ महीने से जेल में हैं। एक बार पहले भी उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। परिवारीजन जेल प्रशासन पर सही इलाज नहीं किए जाने का आरोप भी लगा चुके हैं।
आक्सीजन कांड के दो आरोपी पा चुके हैं जमानत

आक्सीजन कांड के आरोपी पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुआ है। मनीष भंडारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जहां उसे राहत मिल गई। 68 लाख रुपये बकाया पर पुष्पा सेल्स ने अगस्त 2017 में लिक्विड आक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी। इससे तीन दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। बता दें कि मनीष भंडारी के अलावा आक्सीजन कांड के एक और आरोपी डाॅ.कफिल खान को भी हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी थी।

Hindi News / Gorakhpur / आक्सीजन कांड के आरोपी पूर्व प्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र की हालत बिगड़ी, लखनउ रेफर

ट्रेंडिंग वीडियो