पूर्व प्राचार्य की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज आक्सीजन कांड के आरोपी डाॅ.राजीव मिश्र की जमानत याचिका बीते दिनों हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई। डाॅ.मिश्र की ओर से उनके अधिवक्ता काफी दिनों से जमानत के लिए प्रयासरत हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। डाॅ.मिश्र की पत्नी डाॅ.पूर्णिमा शुक्ला भी आक्सीजन कांड की आरोपी हैं और वह भी जेल में हैं। उनकी भी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। बीते दिनों सुनवाई नहीं होने के बाद नई तारीख पड़ी थी।
परिवारीजन लगा चुके हैं जेल प्रशासन पर इलाज नहीं कराने का आरोप पूर्व प्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र पिछले आठ महीने से जेल में हैं। एक बार पहले भी उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। परिवारीजन जेल प्रशासन पर सही इलाज नहीं किए जाने का आरोप भी लगा चुके हैं।
आक्सीजन कांड के दो आरोपी पा चुके हैं जमानत आक्सीजन कांड के आरोपी पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुआ है। मनीष भंडारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जहां उसे राहत मिल गई। 68 लाख रुपये बकाया पर पुष्पा सेल्स ने अगस्त 2017 में लिक्विड आक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी। इससे तीन दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। बता दें कि मनीष भंडारी के अलावा आक्सीजन कांड के एक और आरोपी डाॅ.कफिल खान को भी हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी थी।