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गोंडा जिले के तरबगंज तहसील के गांव नगवा के रहने वाले पराग दत्त मिश्रा ने आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 28 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया था। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में भी कई बार प्रशासन से शिकायत की गई थी। परंतु समस्या जस की तस बनी रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि अवैध कब्जे की जांच कर अविलंब भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए। नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।
न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण
गौरतलब है कि ग्राम नगवा में चारागाह, खलिहान और खाद गड्ढे की भूमि पर कब्जे की शिकायतें कई वर्षों से लंबित हैं। वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टआदेश देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटा, ग्रामीणों को प्रभावी कार्रवाई का इंतजार है।