काम करने पर कटेगी अफसरों की सैलरी जानकारी के अनुसार, 22 जून 2015 को लखनऊ के गोमतीनगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा आरोपित महिला की सहायता से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद यह मामला मीडिया में काफी छाया रहा और लगातार इसकी सुनवाई होती रही। आखिरकार इस पूरे मामले में अमिताभ ठाकुर को निर्दोष साबित कर दिया गया। जिसके बाद से उस महिला के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई। लखनऊ पुलिस की अपराध शाखा की दलील पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि अस्थाना ने आरोपी दंपति की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है।
इस पूरे मामले में एसपी देहात अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गाजियाबाद पुलिस को उसकी संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश मिला था। जिसके आधार पर आरोपी महिला की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि वह महिला मिसल गढ़ी स्थित एक किराए के मकान में रहती थी। पिछले काफी दिन से वह फरार है और उसके कमरे में मिले सामान को कुर्क कर लिया गया है।