बता दें कि दिल्ली में 2012 से यह नियम लागू है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन नजर आएंगे। इसकी जानकारी देते हुए एआरटीओ (ARTO) प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब उत्तर प्रदेश में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इन्हें बनाने के लिए कुछ कंपनियां अधिकृत की गई हैं। हर वाहन निर्माता कंपनी ने पहले से ही इन कंपनियों में से एक को चुन रखा है। विश्वजीत प्रताप सिंह का कहना है कि यूपी सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर भी हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब पुराने वाहनों का दिल्ली और हरियाणा में भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चालान नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी उन वाहनों का ही चालान होगा, जिन पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी।
एआरटीओ ने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन स्वामी www.bookmyhsrp.com पर जाकर सबसे पहले प्रदेश को चुनें। उसके बाद जिस कंपनी का वाहन है उस कंपनी को क्लिक करेंगे तो उसके नजदीक डीलर्स का नाम उसमेंं दिखाई देगा। वहां अपने वाहन की डिटेल डालते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेेट की फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद वह डीलर्स के पास जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकता है। उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन पर दो नंबर प्लेट लगेंगी और जिन वाहनों पर विंडस्क्रीन यानी आगे शीशा लगा हो उसमें थर्ड नंबर प्लेट वाहन के पूरेेे ब्यौरे के साथ विंडस्क्रीन पर लगाई जाएगी, जिसके बाद वाहन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
एआरटीओ ने बताया कि इसके लिए सभी डीलर्स को Rosmerta के मैनेजर अली, दीपक, पवन के द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी भी गई है। इस दौरान गाजियाबाद के तमाम वाहन डीलर्स या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।