scriptCG Child Marriage Case: खेलने की उम्र में रचा रहे थे शादी… 80 बेटियों को मंडप से छुड़ाया | CG Child Marriage Case: They were getting married at a young age… 80 daughters were rescued from the mandap | Patrika News
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CG Child Marriage Case: खेलने की उम्र में रचा रहे थे शादी… 80 बेटियों को मंडप से छुड़ाया

CG Child Marriage: 2020 से लेकर अब तक की बात करें तो जिले में 80 से ज्यादा बेटियों को शादी के मंडप से छुड़ाकर बाल विवाह के दंश से बचाया जा चुका है..

गरियाबंदMay 02, 2024 / 08:24 am

चंदू निर्मलकर

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CG Child Marriage: अक्षय तृतीया 10 मई को है। विवाह का अबूझ मुहूर्त होने से इस दिन बंपर शादियां होंगी। बाल विवाह भी इसी दौरान कराए जाते हैं। इसे रोकने जिले में टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टीम ने पहले भी काफी काम किया है। 2020 से लेकर अब तक की बात करें तो जिले में 80 से ज्यादा बेटियों को शादी के मंडप से छुड़ाकर बाल विवाह के दंश से बचाया जा चुका है।
बाल विवाह रोकने जिले में जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टीम अपने आसपास निगरानी बनाए रखेगी। कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है तो टीम में शामिल सदस्य तत्काल एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर शादी रूकवाएंगे।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि अक्षय तृतीया पर गांवों में काफी संख्या में विवाह होते है। बाल विवाह की संभावना भी बनी रहती है। यह कानूनन अपराध है। बाल विवाह रोकने जिला समेत पांचों विकासखंडों में नोडल अफसरों की नियुक्ति की गई है। जिला की टास्क फोर्स में जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सहायक श्रमायुक्त, जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य रहेंगे।
समिति में सहायक के तौर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी व बाल संरक्षण अधिकारी भी शामिल है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर निगरानी समिति में एसडीएम, बाल परियोजना अधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, सीईओ, तहसीलदार, खंडचिकित्सा अधिकारी शामिल है। पंचायत स्तरीय समिति में सरपंच, सचिव, स्कूल प्राचार्य, रोजगार सहायक, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, मितानिन, महिला स्व-सहायता समूह के कार्यकर्ता, कोटवार, एक छात्र, एक छात्रा व स्थानीय नागरिकों को शामिल किया है।

CG Child Marriage: इसी माह: कैदी ने जेलर को बता बेटी की शादी रोकी

जिले में इसी महीने एक बाल विवाह रोका गया है। बताते हैं कि जेल में बंद एक कैदी को किसी ने सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी की शादी करवाई जा रही है। उसने जेलर को इस बारे में बताया। फिर उन्होंने महिला एवं बाल विकास को खबर दी। इस तरह टीम शादी घर में पहुंची। यहां नाबालिग से उसकी उम्र पूछी गई। उसने बताया कि अभी वह 17 साल 6 महीने की है। इसके बाद टीम ने यह शादी रूकवा दी। प्रशासन ने अपील की है कि अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह होता देखें तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी को मोबाईल नंबर 88392-39688 पर सूचना दें।

CG Child Marriage: परिवार नहीं, बैंड-बाजा बारात वाले भी फंसेंगे

बाल विवाह की शिकायत सही मिलती है तो सिर्फ माता-पिता पर कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि, बाल विवाह में बैंड-बाजा, बारात से जुड़े तमाम इंतजाम करने वाले भी फंसेंगे। मसलन विवाह कराने वाले संस्थान, पुरोहित, टेंट हाउस, प्रिंटिंग प्रेस, नाई, बैंड-बाजा बजाने वाले, खाना बनाने वाले, सगे संबंधी आदि सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी। बता दें कि 21 साल से कम उम्र के लड़के या 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करना या कराना अपराध है।

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