सरकार ने 14422 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसपर कॉल करके या मैसेज के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस सर्विस को महाराष्ट्र सर्किल में मई आखिरी में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद दिसंबर तक इसे देश के अन्य 21 हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा। इस सेवा की पहल दूरसंचार मंत्रालय ने की है।
इस सेवा के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CIRR) तैयार किया है, जहां हर व्यक्ति के मोबाइल का मॉडल नंबर, सिम नंबर और IMEI नंबर दर्ज किया गया है। मोबाइल मॉडल और IMEI नंबर के मैच होने का सिस्टम सी-डॉट ने डिवेलप किया है। इसे धीरे-धीरे सभी राज्यों की पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। ऐसे में आपको जब भी अपने मोबाइल के चोरी होने का मामला पुलिस में दर्ज कराएंगे वो मोबाइल मॉडल और IMEI नंबर मिलाकर आपके मोबाइल को खोज सकेगी।
अगर आपका IMEI बदल दिया जाता है तो पुलिस उस नंबर को बंद करा देगी, जिससे की आपके नंबर का गलत इस्तेमाल न किया जा सकें। हालांकि इसे सेवा के बंद हो जाने के बाद भी पुलिस आसानी से आपके मोबाइल को ट्रक कर सकती है। आपको बता दें कि भारत में IMEI नंबर बदलने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।