भाग्यश्री योजना कर्नाटक सरकार की ओर से BPL या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया है। इससे परिवार और समाज में बालिकाओं की स्थिति को सुधारने पर जोर दिया जाता है। साथ ही बालिका को आर्थिक सहायता देकर उसकी माता—पिता की भी मदद की जाती है।
इस योजना का लाभ 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी लड़कियां ही उठा सकती हैं। इसके अलावा लड़की के जन्म के एक साल के अंदर उसका नाम स्कीम में रजिस्टर्ड कराया जाना जरूरी है। इसके अलावा बालिका बाल श्रमिक नहीं होनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्याप्त टीकाकरण किया जाना चाहिए। लाभार्थी को 8 वीं कक्षा तक पढाई पूरी करनी जरूरी है और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं करनी चाहिए।
1.बालिकाओं को 25,000 रु. प्रति माह तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है
2.लड़की को पढ़ाई के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाती है। जिसमें उसकी उम्र के अनुसार 300 से 1,000 रुपए तक दिए जाते हैं। ये उसे 10वीं कक्षा तक दिए जाते हैं।
3.योजना के तहत बच्ची के माता–पिता का स्वास्थ बीमा भी रहता है। इसलिए दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए और प्राकृतिक मौत होने पर 42,500 रुपए तक मिलते हैं।
4.बेटी को पालने में दिक्कत न हो इसलिए सरकार की ओर से लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर, माता–पिता को 34,751 रुपए मिलते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इसमें अप्लाई करते वक्त बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता–पिता का आय प्रमाण पत्र, BPL कार्ड और बालिका कार्ड का बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी होगा। अगर आवेदन में किसी तरह की दिक्कत हो तो आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय, गैर सरकारी संगठनों एवं अधिकृत बैंक, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क कर सकते हैं।