जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान दौरान ऋण पर लगाए गए ब्याज से संबंधित दलीलों पर सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले आरबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंकों, वित्तीय और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से कहा गया है कि वे किस्त स्थगन योजना के तहत उन पात्र कर्जदारों के खातों से पर लागू किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को पांच नवंबर तक जमा करने के लिए ‘जरूरी कदम उठाएं।ÓÓ यह व्ययस्था दो करोड़ रुपए तक के बकाया कर्जों के लिए है।