Read More: मौजूदा कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा असर जानकारों के मुताबिक इस आदेश का असर मास्टरकार्ड के मौजूदा कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। मास्टरकार्ड की ओर से कार्ड जारी करने वाले बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही सभी को नियमों पर अमल करने को भी कहेगा। RBI ने यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के सेक्शन 17 के तहत की है। मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। इसे देश में कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करने की इजाजत है।
अमरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब पर भी लगी थी रोक कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अमरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर इसी तरह के उल्लंघनों के कारण नए कार्ड इश्यू करने पर रोक लगाई थी। दोनों एजेंसियों को भी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। अप्रैल 2021 मेें रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अमरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को भी नए कार्ड जारी करने से रोक दिया था। इन कंपनियों पर 1 मई 2021 से नए कार्ड जारी करने पर रोक है। RBI ने इन कंपनियों पर आरोप लगाया था कि पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। 6 अप्रैल 2018 को RBI ने पाया था कि सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स इंडिया में पेमेंट डाटा स्टोर नहीं कर रहे हैं।
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