GST Council Meet: Late fees पर करोड़ों कारोबारियों को मिल सकती है राहत
रिफंड पाने से पहले यह जानना जरूरी
– इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है. रिफंड पाने के लिए आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेट होना जरूरी है।
– इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने से पहले आपको यह बताना होगा कि आपको किस अकाउंट में रिफंड का रुपया चाहिए।
– आपको जिस अकाउंट में रिफंड चाहिए उसका प्री-वैलिडेट होना जरूरी है, क्योंकि अब ई-रिफंड ही जारी होंगे।
– प्री-वैलिडेशन के साथ आपका अकाउंट नंबर पैन नंबर के साथ लिंक होना जरूरी है।
– टैक्स बेनिफिट्स उन्हीं अकाउंट में आएंगे जो पैन नंबर से कनेक्टेड हैं और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट (222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड&द्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ) पर प्री-वैलिडेटेड हो रखे हैं।
जल्द रिफंड मिलने के आसान तरीके
– सबसे पहले 222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड&द्बठ्ठस्रद्बड्डद्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर अपना अकाउंट लॉगइन कर आपना यूजर आईडी यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर डालें।
– उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स टैब पर प्रीवैलिडेट योर बैंक अकाउंट के ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।
– दूसरा अकाउंट खाता पहले से ही प्री-वैलिडेटेड है तो वह स्क्रीन पर दिखाई देगा, कोई अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है या आप किसी दूसरे अकाउंट में रिफंड चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करना होगा।
– उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें बैंक अकाउंंट नंबर, अकाउंट का प्रकार, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि डालनी होगी।
– उसके बाद प्री वैलिडेट पर क्लिक करना होगा लिसके बाद स्क्रीन पर आपकी प्री-वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है का मैसेज आएगा।
– इस पूरे प्रोसेसा स्टेटस भ्आपके ई-मेल और एसएमएस पर भी आएगा।
– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स ऑप्शन पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
– ई-फाइलिंग अकाउंट से किसी खाते की डीटेल हटाना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाकर रिमूव ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं।