इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Dept ) के मुताबिक, AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 को ई-फाइलिंग ( ITR E filing ) के लिए उपलब्ध किया गया जिसे Excel या Java यूटिलिटी को डाउनलोड किया जा सकता है। जबकि दूसरे आईटीआर थोड़े समय में उपलब्ध होंगे। आईटीआर 3 ( ITR 3 Form ) उन लोगों और HUFs के इस्तेमाल के लिए है जिन्हें कारोबार या पेशे के मुनाफे या लाभ से आय हो रही है।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ITR Form 3 हर करदाता ( Taxpayer ) के लिए भरना जरूरी होता है । इसे इलेक्ट्रानिक तरीके से या ऑनलाइन भी भरा जा सकता है।
CBDT ने असेसमेंट ईयर (AY) 2020-21 के लिए सभी फार्म सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाएं हैं जो AY 2020-21 ( assesment year 2020-21 ) के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं।
कोविड-19 ( COVID-19 ) की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल ( income tax file ) करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इस फार्म को बिना गलती किये हुए सही तरीके से कैसे भरना ( how to fill ITR Form 3 ) है इस बात की जानकारी आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर मिल जाएगी । तो आप ऑनलाइन फार्म भरने के लिए यहां से मदद ले सकते हैं.