3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन के तहत 6.5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है
3 से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG के तहत 6.5 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है
6 से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 में 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है
12 से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का मतलब है लोन पर दी जाने वाली सब्सिडी। योजना का मकसद होम लोन के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। इसका फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख रुएए के बीच है। CLSS का लाभ पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगा। सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक पर लिखा पता, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, ITR की रसीद, पिछले 2 महीने की सैलरी स्लीप, सेल/परचेज एग्रीमेंट, पेमेंट की रसीद आदि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
1.सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं।
अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे भरकर क्लिक करें, ऐसा करने पर पूरा डाटा आ जाएगा।
2.जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वे Advance सर्च पर क्लिक करें। यहां फॉर्म भरें, इसके बाद Search पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एल्फाबेट के अनुसार नाम की सूची आ जाएगी। आप अपने नाम का अक्षर क्लिक करके सूची देख सकते हैं।