आईटीआर-1 में शामिल हैं ये लोग
आईटीआर-1 देश में रहने वाले वे लोग भर सकते हैं जिनकी वेतन, एक मकान, संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) से कुल आय 50 लाख रुपए तथा कृषि आय 5,000 रुपए है। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो निदेशक हैं या जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश कर रखा है।
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16 जुलाई तक सिर्फ 9.68 लाख आईटीआर हुए फाइल
इसके अलावा 16 जुलाई तक 9.68 लाख आईटीआर-2 तथा 14.94 आईटीआर-3 भरे गये हैं। आईटीआर-2 उन लोगों और हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिये है जिनकी आय लाभ और कारोबार या पेशा लाभ से नहीं है। वहीं आईटीआर-3 उन व्यक्तियों तथा एचयूएफ के लिये जिनकी आय लाभ और व्यापार या पेश से प्राप्त लाभ से है।
अधिकारियों ने दी जानकारी
अधिकारियों के अनुसार सुविधा के कारण रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसका मुख्य कारण पहले से भरा आयकर रिटर्न फार्म है। पहले से भरे फार्म को संपादित किया जा सकता है। विभाग के अनुसार करीब 28 लाख आईटीआर-4 या सुगम भरे गये गये हैं। इसे उन व्यक्तियों, एचयूएफ तथा कंपनियां भरती हैं जिनकी कारोबार तथा पेशेवर से कुल अनुमानित आय 50 लाख रुपए तक है, लेकिन इसमें शर्त है कि आकलनकर्ता न तो निदेशक है और नहीं किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में निवेश कर रखा हो। चालू वित्त वर्ष में अबतक 24,000 कंपनियों ने आईटीआर-6 भरा है। कुल मिलाकर 16 जुलाई तक 1.46 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं।
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जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स की बढ़े तारीख
इस बार हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख ना बढ़े। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इस बार फॉर्म 16 में कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।
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