मोहल्ला की रहने वाली महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि 13 वर्षीय पुत्र बीते 2 अगस्त को छत पर सो रहा था। इस समय आशु छत पर आया और बेटे का मुंह दबाकर अपने साथ ले गया। जिसने उसके साथ कुकर्म किया। मां ने इस संबंध में पीड़िता की मां से शिकायत की। इस पर घर वालों ने कहा कि अभी इलाज करवा लो। पैसे बाद में दे देंगे।
27 सितंबर को चार्जशीट हुआ दाखिल
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना अधिकारी इंद्रजीत ने भी तत्परता दिखाई। क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार सिंह 27 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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एक लाख रूपए का जुर्माना
अभियोजन पक्ष की तरफ से अनुज कटियार, प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अभिषेक सक्सेना ने अपनी बातें रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आशु उर्फ आशीष दत्त को उम्र कैद सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।