अधिकारी ले सकेंगे पुलिस की मददकोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारी जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। अदालत ने साथ ही ये भी साफ किया है कि
बैंक उसके इस आदेश का इस्तेमाल अपनी रिकवरी के लिए नहीं कर सकेंगे। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाला किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी लंदन स्थित माल्या की संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। उसकी इन संपत्तियों में लेडीवॉक, ब्राम्बले लॉज भी शामिल हैं। आप को बता दें कि भारतीय बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए के कर्जदार माल्या पिछले 2 साल से लंदन में रह रहा है।
खुद पर लगे आरोपों पर पहली बार तोड़ी विजय माल्या ने चुप्पी, कहा मुझे बैंक धोखाधड़ी का पोस्टर ब्वॉय बनाया गया भारत की संपत्तियां जब्त नहीं हो सकेंगी उधर, बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली की टियाला हाउस कोर्ट में कहा है कि माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों को पुलिस जब्त नहीं कर सकती। पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से अदालत से कहा कि बेंगलुरु पुलिस को जांच के लिए और वक्त दिया जाए, ताकि माल्या ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी मिल सके। कोर्ट ने अब इस मामले में पुलिस को 11 अक्टूबर तक नई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
कब होंगी संपत्तियां जब्त? बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में विशेष अदालत ने 30 जून को भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत माल्या को 27 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में अर्जी लगाई थी। उसकी संपत्ति जब्त करने की मांग की है। अगर माल्या अदालत में पेश नहीं होता है कि तो उसे भगोड़ा अपराधी मान लिया जाएगा और जांच एजेंसियां भारत में उसकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी।
बन गया हूं धोखाधड़ी का पोस्ट ब्वॉय: माल्या विजय माल्या ने हाल ही में बैंक के कर्ज पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला था। विजय माल्या ने कहा था पीएम मोदी और अरुण जेटली को खत भी लिख चुका हूं लेकिन जवाब नहीं आया। उसने कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं धोखाधड़ी का पोस्टर ब्वॉय बन गया हूं।