निगरानी व प्रभावी गश्त पर फोकस
असामाजिक तत्वों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों तथा सार्वजनिक भीड- वाली जगहों पर निगरानी व प्रभावी गश्त किया जाएगा। अवैध शस्त्रों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मिनी टेम्पों, ट्रकों, जीपों, कारों एवं वाणिज्यिक वाहनों की चैकिंग कर असामाजिक तत्वों, अवैध राशि, अवैध शराब एवं अवैधानिक शस्त्रों की तस्करी को रोका जाएगा। पड़ोसी राज्यों में अवैध व वैध शस्त्रों के आवागमन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व जिले के प्रवेश मार्गों पर सख्त निगरानी की व्यवस्था होगी। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी। राजनीतिक पार्टी के चुनावी पोस्टर, बैनर हटे
जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। ऐसे में आयुक्त नगरपरिषद डूंगरपुर एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सागवाड़ा, आसपुर, सीमलवाड़ा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारियों तथा तहसीलदारों को सभी दीवारों पर पूर्व में लिखे गए चुनावी नारे, चुनाव चिन्ह और पोस्टर आदि को साफ कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार किसी भी निजी सम्पत्ति पर उसकी अनुमति के बिना ध्वज, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार द्वारा निजी भवनों, भूमि अथवा दीवार पर बिना उसके स्वामी की अनुमति के कोई भी चुनावी नारा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा। यदि बिना अनुमति के कोई व्यक्ति यह कार्य करता हुआ पाया जाए तो उसको रोका जाए तथा संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी।
इनका कहना है…..
आम जनता में दशहत फैलाने वाले तथा जनता के दैनिक कार्यकलाप को प्रभावित करने वाले समाज कंटक अपराधी जिसके विरूद्ध आम जनता भयभीत होकर प्रशासन को सूचित न करे तथा असुरक्षित महसूस करे, गवाही देने से डरे, ऐसे गंभीर एवं जघन्य अपराधों में लिप्त समाजकंटक अपराधियों के विरुद्ध यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। अंकित कुमार सिंह, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डूंगरपुर
जिला शिकायत समिति का गठन
जिले में विधानसभा उप चुनाव-2024 में आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए तथा उनकी उडन दस्ते (एफएसटी) अथवा स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) की जब्ती की शिकायतों यदि कोई हो, उसके निवारण के लिए जिला शिकायत समिति का गठन किया है। समिति एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा की गई जब्ती के मामले में जहां कोई प्राथमिकी एफआईआर शिकायत दर्ज नहीं की गई है तो व्यक्ति अपनी जब्ती के संबंध में समिति के समक्ष अपील कर सकते है। अपील संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ जिला परिषद डूंगरपुर में प्रस्तुत करनी होगी। स्थैतिक निगरानी दल अथवा उडन दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले समिति अपनी ओर से जांच करेगी तथा ऐसे सभी मामले का अवलोकन कर जब्ती पर निर्णय लेगी।
सीमा पर सतत निगरानी
डूंगरपुर जिले की गुजरात राज्य की सीमा से लगे रास्ता, पूनावाड़ा, सरथूना, मांडली, वीरपुर-मेवाड़ा, रतनपुर एवं गेड-पालीसोड़ा आदि स्थानों पर अवांछनीय एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर विशेष एवं सतत् निगरानी रखी जाने के लिए संबंधित थानाधिकारियों को इंतजाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को निर्देश दिए है।