उन्होंने बताया कि सुनीपुर के पास ऑटो एवं बस की टक् कर में एनएच ११बी पर टैंपू में सवार 13 में से 12 लोगों की मृत्यु एवं 1 बच्चा गंभीर घायल होने पर तत्काल हायर सेंटर रैफर किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता नहीं रखने वाले मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष शिथिलता प्रदान कर प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए एवं घायल को 50 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता रखने वाले के परिवार को 10.10 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए एवं घायल को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक इरफान, जूली, आसमा, सलमान, साकिर, अजान सहित प्रत्येक के आश्रित को 2-2 लाख एवं घायल साजिद को 50 हजार रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है। वहीं मृतक परवीन एवं हारिस की आश्रित हलीमा को 10 लाख रुपए एवं मृतक जरीना, आसियाना, सूफी, सानिफ के आश्रित नूरन को मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्रता से राहत प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा कर सहायता राशि त्वरित स्वीकृत करवाई। इससे पूर्वक जिला कलक्टर घटना स्थल पर पहुंचे एवं बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में जाकर मृतकों के पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी ली।