बाड़ी. न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बाड़ी ने गांव कांकोर में पत्नी, पुत्र तथा पुत्री की गला रेत कर हत्या करने के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं होने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील एडवोकेट मनोज परिहार ने बताया कि 4 अगस्त 2018 को जगदीश पुत्र तिलुआराम कोली ने बसेड़ी थाना पुलिस रिपोर्ट दी कि 3 अगस्त 2018 को रात 10 बजे उसकी पुत्री रिंकी (30), रिंकी का पुत्र शुभांशु (9 माह), पुत्री समन्या (3) तथा दामाद दशरथ कोली (30) कांकोर में अपने घर में सो रहे थे। तभी घर में 20-25 अज्ञात व्यक्ति हथियारों से लैस होकर आए। हमलावरों ने रिंकी, रिंकी के पुत्र शुभांशु तथा पुत्री समन्या की गला रेत कर हत्या कर दी। दामाद दशरथ के भी गले में चाकू मार दिया। घायल दशरथ को इलाज के लिए बसेड़ी चिकित्सालय ले गया जहां से उसे गंभीर हालत के चलते धौलपुर चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। बसेड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर-215/18 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 147 148 149 460 में कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बारीकी से हर पहलू की जांच की। दशरथ कोली के स्वस्थ होने पर घटना को लेकर गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी दशरथ द्वारा अपना जुर्म को कबूल किया गया। अनुसंधान में दशरथ कोली के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी का अपराध साबित पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सोमवार को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी जिला धौलपुर के न्यायाधीश नीरज कुमार ने 4 साल बाद दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुनाते हुए आरोपी दशरथ कोली को आजीवन की सजा सुनाई।