जमा नहीं कराने वाले लोगों को इसका उचित कारण बताना होगा। साथ ही इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। नियमानुसार ही ऐसे लोगों को छूट दी जा सकती है। बता दें कि
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा कर दी है। 22 जनवरी से नामांकन फार्म क्रय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
CG Election 2025: इसी के साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से लायसेंस आग्नेयास्त्र अपने क्षेत्र के संबंधित थाना में जमा कराने के लिए कहा गया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर में कुल 94 लोगों के पास लायसेंसी आग्नेयास्त्र है। इनमें 12.22 रायफल, 12 बोर बंदूक और पिस्टल भी शामिल हैं।
ऐसे लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए संबंधित विभाग से आग्नेयास्त्र रखने विधिवत लायसेंस लिया है। शास्त्रगार के हवलदार चंद्रपाल डहरे ने बताया कि लोग अब लायसेंसी आग्नेयास्त्र को जमा कराने कोतवाली थाना पहुंच रहे हैं। चुनाव के बाद विधिवत तरीके से जमा आग्नेयास्त्र को संबंधितों को वापस किया जाएगा।