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उन्नाव रेप कांड: तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप किए तय

कई धाराओं के तहत कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय
अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट से अनुमति ली जाएगी
सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय

Aug 09, 2019 / 05:01 pm

Kaushlendra Pathak

kuldeep
नई दिल्ली। यूपी के उन्नाव रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार के आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।
कई धाराओं के तहत आरोप तय

उन्नाव रेप कांड में आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120b, 363 , 366, 109, 376(i) और पॉस्को एक्ट 3&4 के तहत आरोप तय किए हैं। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर के एक साथी शशि सिंह के खिलाफ नाबालिग के अपहरण के संबंध में भी आरोप तय किए हैं।
अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दूसरे शनिवार यानी 10 अगस्त को करने के लिए हाईकोर्ट की अनुमति ली जाएगी। अगर अनुमति मिलती है तो सुनवाई शनिवार अथवा मंगलवार को होगी क्योंकि सोमवार को ईद की छुट्टी है।
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इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जज से कहा था कि उनकी जांच में साफ हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। इसी के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।
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तिहाड़ जेल में आरोपी सेंगर

सीबीआई ने अदालत से कहा था कि शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गया। उस वक्त सेंगर के घर पर कोई नहीं था। शशि उसे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया। जैसे ही पीड़िता उसके घर के अंदर प्रवेश की कुलदीप सिंह सेंगर उसका हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया।
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पीड़िता का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है। फिलहाल, वह अभी कोमा में हैं।

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