…तो लता रजनीकांत को करना होगा भुगतान जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की खंडपीठ ने कहा कि मीडियाऑन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया पैसे का भुगतान एड-ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को तीन महीने के भीतर नहीं करता है, तो यह भुगतान लता रजनीकांत को करना पड़ेगा।
यह भी पढ़ेंं: पूर्व पीएम नजीब ने खुद कंपनी बनाई और किया 4800 करोड़ का भ्रष्टाचार, अब उठा ले गई पुलिस कबतक होगा भुगतान: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पूछा कि एड-ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसने यह भी पूछा कि पैसे का भुगतान कब तक किया जाएगा।
रजनी की फिल्म पर फंसी पत्नी दरअसल यह मामला फरवरी 2016 का है, जिसमें न्यायालय ने रजनीकांत की पत्नी लता को बारह हफ्ते के भीतर एक निजी कम्पनी को छह करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। यह भुगतान फिल्म ‘कोचडीयान’ के प्रसारण अधिकारों को बेचने के संदर्भ में था।
‘कोचडीयान’ के लिए लिया था 10 करोड़ का ऋण वर्ष 2016 में विज्ञापन ब्यूरो ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह बताया गया कि फिल्म ‘कोचडीयान’ के निर्माण के समय 10 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और जहां तक बात फिल्म के अधिकारों की है तो जो अधिकार उसे मिलने चाहिए थे, वह एरोज इंटरनेशनल को बेच दिया गया।