मामले में न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का अवलोकन कर आरोपी विकास कुमार को दोषी माना तथा धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 325 में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। मामले में आरोपी की माता एवं पत्नी रेणू की गवाही महत्वपूर्ण रही।
चूरू•Sep 28, 2018 / 12:15 pm•
Rakesh gotam
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Hindi News / Churu / सरिया से पीटकर पिता की हत्या करने के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास