कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दरअसल, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भालचंद्र की पत्नी ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए अपर सत्र न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुठभेड़ में शामिल एसपी के अलावा स्वाट टीम के सदस्य और एसटीएफ के खिलाफ 14 नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
पत्नी ने बताई पूरी घटना भालचंद्र की पत्नी नथुनिया मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली है। नथुनिया के अधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने बताया कि नथुनिया ने अपर सत्र न्यायाधीश को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पति 31 मार्च 2021 को अपने भाई लालचंद्र के साथ सतना न्यायालय में पेशी पर गए थे। उनके लौटते समय एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने सतना जिले के कोठी कस्बा पर उनको ओवरटेक करके मोटर साइकिल से गिरा दिया। इसके बाद चित्रकूट पुलिस और यूपी एसटीएफ के जवानों ने गाड़ी में पीटते हुए डाल लिया। यानी का सतना जिले से भालचंद का अपहरण कर चित्रकूट लाए।
खबर आई, एनकाउंटर में मारा गया भालचंद्र नथुनिया की ओर कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि अन्य दूसरे जवान उनके भाई लालचंद्र को चित्रकूट की ओर ले गए इसके बाद शाम को सूचना मिली कि भालचंद्र एनकाउंटर में मारा गया।
रामपुर में एसपी हैं अंकित मित्तल एनकाउंटर में मारे गए भालचंद्र की पत्नी नथुनिया ने आरोप लगाया कि ये ऑपरेशन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित मित्तल के निर्देशन में हुआ। बता दे अंकित मित्तल फिलहाल रामपुर में एसपी के तौर पर तैनात हैं।