लोकायुक्त जबलपुर निरीक्षक भूपेंद्र कुमार दीवान ने बताया कि नियाज अहमद खान ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की थी कि उसने ग्राम पंचायत रावनवाड़ा में छह पुलिया का निर्माण किया तथा पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया था जिसकी कुल लागत 90 हजार रुपए थी। उस राशि का बिल पास करने के एवज में ग्राम पंचायत सरपंच अरुण कुमार नवेत तथा सचिव राजकुमार सोनी ने 20 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस मामले की शिकायत की गई तथा सरपंच व सचिव से 12500 रुपए में बात तय हुई थी। कार्रवाई के लिए लोकायुक्त की टीम रावनवाड़ा पहुंची तथा जब ठेकेदार को सचिव राजकुमार सोनी ने ग्राम पंचायत भवन के पास के मार्ग पर पैसे के लिए बुलाया तथा रिश्वत की राशि ली, इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने सचिव को रंगेहाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा सात के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में लोकायुक्त निरीक्षक कमल सिंह उइके, भूपेंद्र कुमार दिवान एवं टीम की मुख्य भूमिका रही है।